*बाल विवाह मे सहयोग करने वाले व्यक्तियों को 02 वर्ष तक की सजा या 1 लाख का जुर्माना*
राजगढ़/ब्यावरा :– बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत ही भयावह है। सामान्य रूप से प्रचलित वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 03 मई 2022 अक्षय तृतीय के अवसर पर अन्य वैवाहिक कार्यक्रम भी आरंभ हो जाएंगें। किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो यह सुनिष्चित किया जाए। कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव ने बताया कि राजगढ़ जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजनांतर्गत बाल विवाह रोकथाम हेतु लाडो अभियान नाम से विशेष अभियाना चलाया जा रहा है। इसके लिए बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,10, 11 एवं 13 बाल विवाह कराने, सहयोग देने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था, संगठन के लिए 02 वर्ष तक का कारावास अथवा 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। समस्त वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजक अपने आयोजनों में बाल विवाह नहीं करेंगे एवं इस आषय का शपथ पत्र कलेक्टर कार्यालय एवं जिला कार्यालय महिला बाल विकास विभाग जिला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार प्रेस, हलवाई, कैटरर्स, धर्मगुरू, समाज के मुखिया, बैण्ड वाले, घोड़ी वाले, ट्रांसपोर्ट आदि आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत ही अपनी सेवायें प्रदान करें। अन्यथा वे भी बाल विवाह के सहयोगी माने जाएंगें। राजगढ़ जिले में आगामी माह में अक्षय तृतीया तथा अन्य विवाह मुहुर्तों पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों में एवं अन्य स्थलों पर बाल विवाह होने की आशंका है। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु जिला स्तर से दूरभाष नम्बर 07372-254360 को हेल्पलाईन नम्बर के रूप में जारी किया गया है। जो 24 घंटे (24ग7) चालू रहेगा तथा परियोजना स्तर पर निम्नानुसार दूरभाष पर भी संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि हेल्पलाईन नम्बर पर जनसामान्य बाल विवाह संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाल विवाह संबंधी जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। शिकायत प्राप्ति उपरांत प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाएगी।