त्रि-स्तरीय पंचायत के मद्देनजर अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक

त्रि-स्तरीय पंचायत के मद्देनजर अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक

Spread the love


राजगढ़/मप्र:–अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन श्री कमल चन्द्र नागर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। अत्यावश्यक होने पर जिला मुख्यालय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही स्वीकृत किए जाएगे। अनुविभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) के अनुमोदन के बिना स्वीकृत नही किए जाएं। आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 13 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 सम्पन्न होने तक लागू रहेगा।

0Shares
राजगढ़ ब्यावरा