अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संगोष्ठी हुनर हाट एवं सम्मान समारोह सम्पन्न
राजगढ़
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्थानीय मंगलभवन प्रांगण में महिला संगोष्ठी, हुनर हाट और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से (नारी तू नारायणी) कार्यक्रम के तहत राजगढ़ जिले की महिलाओं को सम्बोधित किया और राजगढ़ की महिला समूह बैंक सखियों से सीधा संवाद किया। उन्होने बैंक साखियों के कार्य की सराहना की।
राजगढ़ में मंगल भवन पर महिला दिवस समारोह का शुभारम्भ जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री प्रभात कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्री केदार सिंह अपर सत्र जिला न्यायाधीश श्री फारूखी के अलावा जन प्रतिनिधियों में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्री जसवंत गुर्जर, पूर्व विधायक श्री नारायण सिंह पंवार, पूर्व विधायक श्री हरि चरण तिवारी, पूर्व विधायक श्री हजारी लाल दांगी, के अलावा समाज सेवी सर्व श्री मनोजहाड़ा, श्री मनीष जोशी, श्री प्रकाष पुरोहित, श्रीमती अनीता दुबे, श्री अमित शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती चन्द्र सेना भिड़े, सहायक संचालक श्री श्याम बाबू खरे तथा अन्य जनप्रतिनिधि समाज सेवी महिला सषक्ति तथा अधिकारी गण व सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रही।
जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री प्रभात कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारत में प्राचीन काल से नारीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। उन्होने कहा कि हमारे धर्म ग्रन्थों में लिखा है कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवताओं का निवास होता है। उन्होने कहा कि महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कानून की आचार संहिता 12 महिने लागू रहती है, इसका पालन करें। उन्होने सभी को महिला दिवस की बधाई दी। उन्होने कहा कि पारिवारिक झगड़े बढ़ रहे है जो कि न्यायालय तक आते है। उन्होने कहा कि पति पत्नि सामजस्य से रहे। माता अपनी बेटियों को संस्कार वान बनाए जिससे वह ग्रहस्थी में तालमेल से चलें।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा पाक्सो एक्ट में कड़ी सजा का प्रावधान है। उन्होने कहा कि वर्ष 2013 में रेप की परिभाषा बदली गई है। अब महिला के जननांगों को छूना भी रेप की श्रेणी में आता है। महिलाओं को छेड़ना, पीछा करना यहां तक की घूरना भी कानूनी रूप से अपराध है।
कार्यक्रम के दौरान श्रमती गायत्री गुर्जर, श्री नारायण सिंह पंवार, श्रीमनोज हाड़ा, श्री हरी चरण तिवारी, सुश्री अनीता दुबे, श्री प्रकाष पुरोहित, आदि ने सम्बोधित किया।
कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चौहान से सीधा संवाद कर अपनी उपलब्धियार बताई। बच्चों ने नृत्य गीत और आत्मरक्षा के उपाय जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया।