50 हजार रूपये जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास
राजगढ़/ब्यावरा:–श्रम विभाग द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी में किया गया। कार्यशाला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, अहिंसा वेलफेयर सोसायटी, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन संस्थाओ के सदस्य उपस्थित थे। कार्यशाला में सर्वप्रथम श्रम पदाधिकारी राम चरण संतोरे द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। प्रशिक्षण श्रम निरीक्षक मनोज चौहन द्वारा प्रदान किया गया तथा बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए जिले में बाल श्रम रोकथाम के सम्बन्ध में विभागीय कार्ययोजना से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। अधिनियम की धारा 3 एवं 3 ‘ए के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालको का सभी प्रकार के नियोजनों में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है एवं 14 से 18 वर्ष के कुमारो का खतरनाक नियोजनो में नियोजन प्रतिबंधित है, उक्त धाराओ का उल्लंघन होने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष का कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।