बाल श्रमिक रखने पर होगी कठोर कार्यवाही
50 हजार रूपये जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास राजगढ़/ब्यावरा:--श्रम विभाग द्वारा बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी में किया…


