नेशनल लोक अदालत आज 22 खण्डपीठें करेंगी न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण

राजगढ़/मप्र:–राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्षन में एवं श्रीमान् अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ के कुशल नेतृत्व में 11 दिसंबर, 2021 को जिला एवं तहसील न्यायालयों, ग्राम न्यायालय एवं विभिन्न विभागों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेषनल लोक अदालत का शुभारंभ ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय परिसर राजगढ़ में प्रातः 11ः00 बजे दीप प्रज्जवलित कर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा बैनर फ्लेक्स लगाकर तथा प्रचार-प्रसार वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया गया तथा पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से डोर-टू- डोर जाकर पेम्प्लेट वितरित कराये गये।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण 430, चैक बाउंस के प्रकरण 766, मोटर दुर्घटना क्लेम के 240, विद्युत अधिनियम के 136, पारिवारिक विवाद के (तलाक के मामलों को छोडकर) 404 अन्य दीवानी 230 एवं निष्पादन कार्यवाहीयों के 08 प्रकरण कुल 2217 प्रकरण आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निराकरण के लिये रखे गये है।
नगर पालिका के जलकर के 540, सम्पत्तिकर के 100, बी.एस.एन.एल. विभाग के 20, विद्युत विभाग के 5272, बैंक ऋण वसूली के 1071 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 05 एवं चैक बाउंस के 02 प्रकरण रखे गये है। कुल 7010 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करने के लिये आम पक्षकारों को सूचना-पत्र भी प्रेषित किये जा चुके है। विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत अधिनियम के प्री-लिटिगेषन प्रकरणों में 30 प्रतिषत आंकलित सिविल दायित्व की राषि में तथा न्यायालय में लंबित विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में 20 प्रतिषत आंकलित सिविल दायित्व की राषि में छूट दी जा रही है तथा संपूर्ण ब्याज मॉफ किया जा रहा है। इसी प्रकार नगर पालिक के द्वारा जलकर के प्रकरणों में बकाया बिल 10 हजार रू. तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिषत, 10 हजार से 50 हजार रू. तक होने पर अधिभार में 75 प्रतिषत, 50 हजार रू. से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिषत, संपत्तिकर के प्रकरणों में बकाया 50 हजार रू. तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिषत 50 हजार से 1 लाख तक संपत्ति का बकाया होने तक अधिभार में 50 प्रतिषत एवं 1 लाख से अधिक राषि का सम्पत्तिकर बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। बैंक के द्वारा भी एक मुष्त राषि जमा करने पर नियमानुसार छूट दी जायेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ़ द्वारा समस्त आमजन से यह अपील की गई है कि, कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए नेषनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ ले ।

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