विवाह सम्मेलन बन रहे चुनौती जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु किया दल का गठन

विवाह सम्मेलन बन रहे चुनौती जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु किया दल का गठन

राजगढ़/KKA/MP:–कलेक्‍टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 20 अप्रैल, 2026 “अक्षय तृतीया” तथा आगामी विवाह मुहूतों को दृष्टिगत रखते हुए राजगढ़ जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13(4) एवं (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक तहसील पर नियमानुसार उडनदस्तों के दलों का गठन किया गया हैं। जिसमें विकासखंड राजगढ अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार राजगढ़, विकासखंड खिलचीपुर अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार खिलचीपुर, विकासखंड जीरापुर अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार जीरापुर, विकासखंड सारंगपुर अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार सारंगपुर, विकासखंड ब्यावरा अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार ब्यावरा तथा विकासखंड नरसिंहगढ़ अंतर्गत मजिस्ट्रेट तहसीलदार नरसिंहगढ़ के दल के सदस्‍य में तहसील अंतर्गत समस्त थाना प्रभारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकासखंड अंतर्गत समस्त सेक्टर सुपरवाईजर एकीकृत बाल विकास सेवा रहेंगे।

उक्त दल अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही करेंगे। उक्त अवधि में किसी भी बाल विवाह की शिकायत पाये जाने पर उक्त दल संयुक्त रूप से विवाह स्थल पर जाकर वर-वधु की आयु अधिनियम में निर्धारित आयु से कम पाये जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पी.सी.एम.ए) 2006 जो कि 01 जनवरी 2007 से अधिसूचित है, के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करेगा।

साथ ही उड़नदस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले, बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल /गार्डन मालिक, टेंट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईया, केन्टरर, काजी, पण्डित तथा पत्रिका, छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 के तहत् वैधानिक कार्यवाही की जाये। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग में सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करेंगे कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर-वधु की सूची मय छाया चित्रों एवं आयु प्रमाण के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाए।

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