राजगढ़/ब्यावरा:– पुलिस द्वारा शिक्षा के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले फर्जी शिक्षा बोर्ड का पर्दाफाश करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी ने बताया कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली के नाम पर परीक्षाएं आयोजित कर अभ्यर्थियों से रुपए लेकर फर्जी अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में दो सगे भाई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
बताया गया कि फरियादी कुमेरसिंह पिता रोडीलाल भिलाला निवासी ग्राम नाटाराम थाना छापीहेड़ा द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई कि जीनियस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर राजगढ़ के संचालक कुनाल मेवाड़े द्वारा उसकी पत्नी गायत्री भिलाला को बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली के नाम से 10वीं एवं 12वीं की फर्जी अंकसूची प्रदान की गई। जिस पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 527/2025 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा संबंधित बोर्ड के पते एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार एवं स्कूल शिक्षा विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त जानकारी में स्पष्ट हुआ कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दिल्ली नाम का कोई भी बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
पुलिस द्वारा कुनाल मेवाड़े को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि वह फर्जी बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट पर विद्यार्थियों की जानकारी अपलोड करता था तथा उसका भाई राजू मेवाड़े द्वारा संचालित पूर्वी विद्या निकेतन में उक्त फर्जी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थीं।दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता एवं इस फर्जी नेटवर्क से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच जारी है।
गिरफ्तार आरोपी राजू मेवाड़े ओर कुनाल मेवाड़े निवासी उत्कृष्ट टॉवर, रानी लक्ष्मीबाई तिराहा के पास राजगढ़।
दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड
राजू मेवाड़े
अप.क्र. 215/2018 – धारा 498-A, 34 भादवि – थाना कोतवाली राजगढ़।
• अप.क्र. 457/2019 – धारा 294, 323, 506 भादवि – थाना कोतवाली राजगढ़।
• अप.क्र. 527/2025 – धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि – थाना कोतवाली राजगढ़।
• अप.क्र. 110/2025 – धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस – थाना खिलचीपुर।
• अप.क्र. 538/2026 – धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस – थाना ब्यावरा शहर।
कुनाल मेवाड़े
अप.क्र. 215/2018 – धारा 498-A, 34 भादवि – थाना कोतवाली राजगढ़।
अप.क्र. 527/2025 – धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि – थाना कोतवाली राजगढ़।
अप.क्र. 538/2026 – धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस – थाना ब्यावरा शहर।

