निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य, उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य, उल्लंघन पर हो सकती है कार्रवाई

राजगढ/mp:– श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सूचना देना अनिवार्य बताया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित क्षेत्र के अधिकृत निरीक्षक को निर्माण स्थल, सुरक्षा उपायों तथा अन्य आवश्यक जानकारियों की सूचना देना नियोजकों के लिए अनिवार्य है।

श्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत श्रम सेवा पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से निर्माण स्थलों का पंजीयन, कर्मचारियों की संख्या, निर्माण स्थल की लोकेशन सहित अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की जा रही है। इसके माध्यम से नियोजक श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण भी साझा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य की सूचना एमपीबीओसीडब्ल्यू ऑनलाइन पोर्टल अथवा जिला श्रम कार्यालय के माध्यम से दी जा सकती है। यदि नियोजक द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना निर्धारित समय पर नहीं दी जाती है, तो निरीक्षण के दौरान इसे अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा तथा संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

श्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अधिनियम की धारा-46 के अनुसार यदि कोई नियोजक भवन अथवा अन्य संनिर्माण कार्य प्रारंभ होने की सूचना नहीं देता है, तो उसे तीन माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं निर्माण कार्य का पंजीयन नहीं कराया गया है अथवा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो इसकी सूचना अथवा शिकायत श्रम विभाग के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18002338888 पर दी जा सकती है। विभाग ने सभी नियोजकों से निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

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