राजगढ़ :– मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा चालक पर ₹77,000 का अर्थदण्ड*
ग़ौरतलब है कि बढ़ते सड़क हादसों को रोकने एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले में ऑपरेशन – *जीवन रक्षा* चलाया जा रहा जिसमें लोगों को समझाईश के साथ सड़क नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जा रही है l
चलाए जा रहे अभियान के तहत विशेष रूप से लोडिंग वाहन एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
ये वो लोग हैं जो अपने साथ दूसरो की भी जान खतरे में डालते है और काल के गाल में समा जाते है, ऐसे लोगों पर लगाम कसने वाहन की सघन चेकिंग करने हेतु सख्त रूप से समस्त जिला पुलिस बल को आदेशित किया गया है, इसी क्रम में थाना यातायात द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान नशे में धुत्त होकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते एक ट्रक चालक को रोका गया जिसमें उक्त चालक का ब्रीथ एनालाजर द्वारा परीक्षण करने पर चालक नशे की हालत में पाया गया l
उक्त चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 , 66/192(1), 113/ 294(1) के तहत कार्यवाही कर वाहन को जप्त किया गया और चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, उक्त वाहन चालक को माननीय न्यायालय द्वारा 77 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना यातायात के सउनि पंचम लाल, आर 871 शुभम रघुवंशी, आर 919 राहुल राजपूत, आर 612 लखन सिंह, आर 760 अंशुल एवं आर 315 महेश बाबू की भूमिका मुख्य रही!!