राजगढ़/ब्यावरा;– रंगपंचमी के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा 08 मार्च 2026 को ड्राय डे घोषित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 08 मार्च को जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें (FCL) तथा FL-9, CS-1B और भंडारण/वेयरहाउस से मदिरा का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध शाम 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
निर्धारित अवधि के दौरान जिले में शराब का क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

