राजगढ़/ब्यावरा:–मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (क) के प्रावधान अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत जो उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है। उस निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख तक (जिसके अन्तर्गत दोनों तारीख आती है) के बीच स्वयं के द्वारा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा जाएगा। स्पष्ट है कि जिले के सभी नगरीय निकायों में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्चां का व्यय लेखा साधारण किया जाना है। आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण हेतु विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्यय पंजियों रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन व्यय लेखा हेतु अभ्यर्थी द्वारा किसी राष्ट्रीकृत बैंक में पृथक से खाता खोला जाकर खाता क्रमांक की जानकारी (पासबुक की फोटोकॉपी) रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराई जाएगी। इस आषय की जानकारी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने सर्व संबंधितों को स्पष्ट किया है कि निर्वाचन व्यय लेखा हेतु राष्ट्रीकृत बैंक में पृथक से खाता खुलवाएं।