जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात ही अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र होगे


राजगढ़
कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री कोविड़-19 योद्धा कल्याण योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि में लागू की गई है। संषोधित दिषा-निर्देषों के अनुसार मुख्यमंत्री कोविड़-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत ऐसे शासकीय कर्मी, जो कोविड़ की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे है अर्थात इलाज हेतु नामित अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, कोविड टेसि्ंटग लेब, क्वारंटाईन सेंटर में या कोविड-19 की रोकथाम हेतु घर-घर सर्वेक्षण, नमूना संग्रहण, जांच, कन्टेनमेंट एरिया में पर्यवेक्षण, साफ-सफाई आदि विभिन्न कार्यो में तैनात है उनका सीधा संपर्क कोविड मरीज से होने की संभावना है। ऐसे समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिनकी प्रत्यक्ष रूप से कोरोना के रोकथाम में ड्यूटी कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और अपर कलेक्टर के हस्ताक्षर से लगाई गई है, वे मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना में पात्र होगें।
विभाग प्रमुख जिनके द्वारा अपने अधिकारी अथवा कर्मचारी की ड्यूटी कोविड की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई है उनका अनुमोदन जिला कलेक्टर से होने के पश्चात् ही अधिकारी और कर्मचारी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र होगें।

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