

⚠️समय सीमा बैठक में दिए निर्देश
राजगढ़ (मप्र) स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रायवेट विद्यालय छात्रों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क नही वसूले और न ही गत वर्ष की तुलना ट्यूशन फीस में वृद्धि करें। वे यह सुनिष्चित करें।
⚠️रेत खदानों के कोई ठेकेदार नही है *
उन्होंने कहा कि जिले में रेत खदानों के कोई ठेकेदार नही है। वर्तमान में रेत उत्खनन प्रतिबंधित है। जहां भी रेत उत्खनन हो रहा हो तो वह अवैध है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध विधि के अनुकूल सख्त कार्रवाई सुनिष्चित की जाए।
बैठक में कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जिले में पूर्ण गौशालाएं और उनके संचालन तथा हाइवे में गौवंशीय पशुओं के जमावडे की रोकथाम हेतु संबंधित पंचायतों द्वारा की जा रही कार्रवाईयों, रेल परियोजना के लिए भूमि संबंधित अवार्ड 30 जुलाई, 2021 तक पारित करने, स्थानान्तरण नीति के अनुसार जिले के भीतर स्थान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करने, आक्सीजन प्लान्ट की स्थापना में प्रगति, उपार्जन के भुगतान हेतु शेष रहे किसान, जिले में वर्षा के मद्देनजर बोवनी और उर्वरकों की मांग एवं उपलब्धता कि समीक्षा की गई तथा व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए।
