
राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
राजगढ़ (मप्र) राजस्व न्यायालयों द्वारा किसी भी स्थिति में प्रतिमाह 90 प्रतिशत से कम प्रकरणों का निराकरण नही किया जाए। आर.सी.एम.एस. में प्रकरण दर्ज हों ताकि उनकी समीक्षा संभव हो सके अन्यथा समस्याएं बढ़ेगी। यह निर्देष कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा आज आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए गए।
बैठक में स्वामित्व योजना में कम से कम 5 ग्रामों का ड्रोन साईन कराने एवं इसमें पटवारी, सचिव, सरपंच एवं रोजगार सहायको को सहयोग करने, भू-अर्जन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने, आर.सी.एम.एस. में 6 माह से अधिक प्रकरणों को लंबित नही रखने, बी-वन वाचन में उपरांत कार्रवाई एक सप्ताह में पूर्ण करने तथा फौती नामांतरण के शतप्रतिषत प्रकरण 31 जुलाई, 2021 तक निराकृत करने, डायवर्सन की राशि जमा कराने, 115-16 के प्रकरणों में पर्याप्त परीक्षण उपरान्त ही लेने हेतु सजगता बरतने, लोक सेवा प्रदाय गारंटी के सेवाएं समय सीमा मे ही देना सुनिष्चित करने, रेल्वे की भूमि रेल्वे को नामांतरित करने, सी.एम. हेल्पलाईन के आवेदनों का प्रतिमाह 80 प्रतिशत से अधिक निराकरण करने, राजस्व वसूलियों में प्रगति लाने, अवैध कोलोनाईजरों पर शिकंजा कसने एवं अवैध कॉलोनी विकसित करने पर उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने एवं खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर उन्होंने सण्डावता तहसील के सामने हुए अतिक्रमण को हटाने में तहसीलदार द्वारा रूचि नही लेने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा एक दिवस में बल पूर्वक अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देष दिए। इसी प्रकार उन्होंने राजगढ़ शहर में संकट मोचन मंदिर के पास स्थित पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के छात्रावास में हो रहे अतिक्रमण को भी हटाने के निर्देष तहसीलदार राजगढ़ को दिए।
आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्री कमलचन्द्र नागर, जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
