कोविड-19 से प्रभावित निराश्रित बच्चों को केन्द्र एवं शासन की योजनाओं का लाभ सुनिष्चित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित

राजगढ़ 12 नवम्बर, 2021
राष्ट््रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देषानुसार जिला न्यायालय परिसर स्थित ए0डी0आर0 सेंटर, राजगढ़ में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अनिल कुमार भाटिया के मार्गदर्षन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ श्रीमती मीनल श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना एवं किषोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किषोर न्याय अधिनियम-2016 के अंतर्गत निर्मित स्पॉन्सरशिप तथा फोस्टर केयर के प्रावधानों की जानकारी देते हुये कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कोविड-19 बाल कल्याण योजना संबंधी आयोजित कार्यक्रम में ऐसे बाल हितग्राही बालकों को भी आमंत्रित किया गया जिन्हें कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि, उन्हें उक्त लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? साथ ही ऐसे बालकों को भी बुलवाया गया, जिनके द्वारा कोविड-19 योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किन्हीं कारणोंवष नहीं किये जा सके थे।
श्रीमती मीनल श्रीवास्तव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ के द्वारा जानकारी देते हुये कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो कोविड 19 के कारण अनाथ हुये हैं उन्हें निशुल्क विधिक सहायता के साथ ही केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा। कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ लेने से यदि वंचित हुआ है तो वह, कार्यालय में संपर्क कर न्याय के लिये आगे आ सकता है। कोविड 19 से प्रभावित ऐसे अनाथ बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्ण मदद उपलब्ध कराई जायेगी।
इस दौरान बाल संरक्षण अधिकारी, जिला राजगढ़ श्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई व व्यक्त किया गया कि, ऐसे बालकों जिनके माता पिता दोनों को देहांत हो गया हो, जिनमें से कि किसी एक का देहांत कोरोना बीमारी से हुआ हो, वे कोविड-19 योजना हेतु पात्र माने जाते हैं व उन्हें कोविड-19 बाल कल्याण योजना अंतर्गत आजीवन 5000 रू. मासिक पेंशन का प्रावधान है, जिला राजगढ़ में कुल ऐसे 40 बालकों को लाभ दिलाया गया है साथ ही ऐसे बालक जिनके माता या पिता में से आजीविका चलाने वाले की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो, ऐसे प्रभावित बालकों को स्पॉन्सरशिप तथा फोस्टर केयर योजना अंतर्गत 01 वर्ष तक 2000 रू. प्रतिमाह दिलाये जाने के लिये कुल 71 बच्चों को चिन्हित किया जाकर लाभ दिलाया गया है। साथ ही प्राईवेट स्पान्सरशिप के अंतर्गत 10 बच्चों को 2000 रू0 मासिक पेंषन का लाभ दिलाये जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल संरक्षण योजना 2015 के अंतर्गत ऐसे बच्चों को खाद्यान्न एवं उच्च षिक्षा पूर्ण कराये जाने के लिये भी शासन के नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कोविड-19 बाल कल्याण योजनांतर्गत कुल 40 बालको एवं स्पान्सरशिप तथा फोस्टरकेयर योजनांतर्गत 65 बालकों को पात्रता अनुसार शासन की योजना का लाभ दिलाया जा रहा है।

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