
*थाने में हाजिरी देने एवं 50-50 हजार रूपये की समक्ष जमानत देने के दिए गए आदेश*
जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित की कार्रवाई
राजगढ़/ब्यावरा :–कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा ग्राम गंगाहोनी थाना सुठालिया में देवसिंह पिता लालचन्द लोधा, ग्राम आवास कॉलोनी थाना माचलपुर में रायसिंह पिता रामलाल, ग्राम पीपल्याकुलमी थाना माचलपुर में मुबारिक पिता अब्दुल रहमान तथा ग्राम तकिया मोहल्ला सरखेलवाडी थाना सारंगपुर में शकील पिता अब्दुल रहीमके विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए अपने आप को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने तथा सामाजिक प्राणी की भांति जीवन व्यतीत करने के आदेश दिए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री दीक्षित द्वारा अनावेदकों को अपने-अपने आने-जाने की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देने, उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त अनावेदकों से अपेक्षा की है कि वह अपने आप को आपराधिक गतिविधियों से दूर रखेगें एवं सामाजिक नागरिक की तरह शांति एवं सदाचार बनाये रखेगें। इस उद्देष्य से उन्होंने अनावेदकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 117 के प्रावधान अनुसार आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिये शांति एवं सदाचार बनाये रखने हेतु 50-50 हजार रूपये की सक्षम जमानत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेषित किया है।
आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त देवसिंह के विरूद्ध 8, रायसिंह के विरूद्ध 22, मुबारिक के विरूद्ध 3 तथा शकील के विरूद्ध 11 विभिन्न अपराधों में प्रकरण पंजीबद्ध है एवं न्यायलयों में विचारधीन है।
