बालिका का अपहरण करने वाला आया गिरफ्त में, बयानों के आधार पर पुलिस ने किया धाराओं में इजाफा

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राजगढ़ ब्यावरा प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध घटित अपराधों पर त्वरित संज्ञान लेकर अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के दिशा निर्देशों के परिपालन में जिले में लगातार अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में थाना ब्यावरा(शहर) की पुलिस टीम ने सवा साल पूर्व अपहृत की गई बालिका को दस्तयाब करने में सफलता अर्जित की है।
दिनांक 26/12/2019 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लड़की को हाथीखाना ब्यावरा से बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ब्यावरा(शहर) में अपराध क्रमांक 725/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग के अपहरण के मामले की गंभीरता से संज्ञान लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिग लड़की की दस्तयाबी एवं अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ₹10000 रूपये के नकद इनाम की उद्घोषणा कर एसडीओपी ब्यावरा एवं थाना प्रभारी ब्यावरा(शहर) को नाबालिग लड़की की दस्तयाबी हेतु अथक प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।
मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस टीम इस मामले में लड़की को तलाश करने के लिए काफी मशक्कत कर रही थी तभी मामले की जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़की को राहुल भील निवासी गोरियापुरा का उसका अपहरण कर कहीं ले गया है, एसडीओपी किरण अहिरवार व थाना प्रभारी थाना ब्यावरा(शहर) राजपाल सिंह राठौर द्वारा अपहृत नाबालिग लड़की की तलाश प्रारंभ की, प्रयासों के चलते हर छोटी से छोटी सूचना पर मूवमेंट करते हुए लगातार अपहर्ता व संदेही के गांव व रिश्तेदारों के यहां दबिश डालनी शुरू की।
वहीं दिनांक 01.03.2021 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई की पुलिस की लगातार दबिश व शिकंजा कसने से घबराकर आरोपी राहुल भील नाबालिग अपहृता को परिजनों से दूर कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिये ब्यावरा बस स्टैण्ड पर बस के इंतजार में खड़ा है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर आरोपी राहुल भील उर्फ रूमाल निवासी गोरियापुरा थाना लटेरी जिला विदिशा के कब्जे से नाबालिग लड़की को दस्तयाब किया व नाबालिग लड़की के बयानों के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376(2)(एन) भादवि 3/4, 5एल/6, 5एम/6 पाक्सो एक्ट का इजाफा आरोपी को माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।
उक्त सराहनीय कार्य में एसडीओपी महोदय किरण अहिरवार (नेतृत्व व विवेचना) थाना प्रभारी थाना ब्यावरा(शहर) राजपाल सिंह राठौर, उपनिरीक्षक जगदीश गोयल, उपनिरीक्षक अर्जुन सिंह बामनिया, उपनिरीक्षक विष्णु मीणा, उपनिरीक्षक अरूधंति राजावत, महिला प्रधान आरक्षक सुनीता भाबर, आरक्षक देवीलाल दांगी, आरक्षक प्रशांत दुबे सहित सायबर सेल से आरक्षक शशांक सिंह यादव एवं आरक्षक रवि कुशवाह का तकनीकी योगदान रहा।

राजगढ़ ब्यावरा