जिले में 01 मार्च से 20 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर प्रतिबंध

Spread the love

राजगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी परीक्षा एवं हाई स्कूल परीक्षा प्रारम्भ हो रही है। जिला राजगढ़ के प्रमुख नगरों एवं ग्रामों में लाउड स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना किसी रोक टोक के किया जा रहा है। जिससे विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग पर 01 मार्च 2021 से 20 मई 2021 तक प्रतिबंध आरोपित किया है। विशेष परिस्थितियां में इनका उपयोग राजगढ़/ब्यावरा/नरसिंहगढ़/सारंगपुर/खिलचीपुर-जीरापुर नगर से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा अन्य स्थानों के लिये संबंधित तहसीलदार कार्यपालिक दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा।

राजगढ़ ब्यावरा