*गायों को वध के लिये भरकर ले जा रही पिकअप वाहन को सारंगपुर पुलिस ने दबोचा*

*गायों को वध के लिये भरकर ले जा रही पिकअप वाहन को सारंगपुर पुलिस ने दबोचा*

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*शातिर आरोपियों ने पिक अप मे लहसुन की बोरियों के नीचे छुपा रखा था गौवंश, 80 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की शराब, मशरुका जप्त*

सारंगपुर/राजगढ़:- जिले में गोवंश को लेकर परिवहन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है आए दिन गायों को भरकर ट्रक पिकअप वाहन निकलते रहते हैं जिसमें कुछ ही वाहन गौ सेवक/ पुलिस की गिरफ्त में आते हैं हालांकि जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारी को निर्देश दिये गए है इसी तारतम्य मे एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोयस दास के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी सारंगपुर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया । गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा टीम का गठन किया जाकर मुखबिर तंत्र को मजबूत किया गया जिसके फलस्वरूप मुखबिर सूचना मिली की ग्राम काछीखेड़ी से कुछ लोग गौवंश को वध करने हेतु परिवहन कर ले जाने वाले है|मुखबिर सूचना पर तत्काल कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी सारंगपुर द्वारा उ नि अंकुर चौबे, प्र आर 589 अनिल सीसोदिया, आर 267 नवीन राजपूत एवं 474 राकेश चौखटिया की टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया जो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए काछीखेड़ी ग्राम के रेवागंज जोड़ के पास एक सफ़ेद पिक अप गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिसे रोकने का प्रयास किया तो उक्त वाहन का चालक व हेल्पर पुलिस को देखकर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए, उक्त गाड़ी को चेक किया गया जो प्रथम दृष्ट्या उसमे लहसुन को बोरियाँ भरी हुई थी, आरोपियों के भाग जाने से मामला संदेहास्पद होने से उक्त पिक अप की सघन तलाशी ली गयी तो पता चला की आरोपियों द्वारा लहसुन की बोरियों के नीचे लकड़ी के पटिये लगाकर उनके नीचे 6 गाय व 3 केड़े गौवंश ढूंस ढूंस कर भरा हुआ था जिसे वध हेतु ले जाया जा रहा था, पिकअप की और सघनता से तलाशी लेते हुए उसमे 40 – 40 लिटर की दो प्लास्टिक की केन मे हाथ भट्टी की कच्ची शराब भी रखी हुई पायी गयी जिसे मौके पर ही जप्त किया जा कर थाना परिसर लाया गया एवं संबन्धित धाराओं मे प्रकरण क्रमांक 242/22 धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधि.2004 व धारा 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी सारंगपुर आशूतोष उपाध्याय एवं उनकी टीम के उनि अंकुर चौबे, प्रआर 589 अनिल सीसोदिया , आर 267 नवीन राजपूत एवं चालक आर 474 राकेश चौखटिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही

राजगढ़ ब्यावरा