राजगढ़
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार जिले में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेसिंग, मास्क, रोको-टोको अभियान संबंधी जनजागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित की जाए। आदेश के पालन में अमल जारी है।
कलेक्टर द्वारा जिले के नागरिको से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिले में महाराष्ट्र से आने वाले मालवाहक ट्रकों,वाहनों के आवागमन को निर्वाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चेकिंग (थर्मल स्कीनिंग) की जाए। जिले के समस्त दुकान संचालकों एवं दुकानों पर काम करने वाले समस्त कर्मचारियों द्वारा मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग किया जा रहा है। जिले की समस्त दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर, सोशल डिस्टेसिग सुनिश्चित की जा रही है, साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में आने वालों के लिए मास्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित कर रहे है