ब्यावरा:बिजली चोरी के एक मामले न्यायालय का फैसला,,

ब्यावरा:बिजली चोरी के एक मामले न्यायालय का फैसला,,

 

राजेंद्र वर्मा को दो वर्ष की सजा और पांच हजार का जुर्माना 

ब्यावरा/राजगढ:– आज से ढाई साल पहले विद्युत मंडल द्वारा नगर में विद्युत कंपनी में पदस्थ सहायक यंत्री भानू तिवारी के नेतृत्व में विद्युत चोरी के संबंध में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था उसी दौरान भंवरगंज में निवासरत राजेंद्र वर्मा के मकान पर विद्युत कंपनी की टीम ने चेकिंग की व निरीक्षण किया तो पाया की राजेंद्र वर्मा विद्युत कंपनी की एल टी लाइन से लगे विद्युत मीटर में छेड़खानी करके अवेध रूप से 1567 वाट के अपने घरेलू उपकरणों को चोरी करके चलाया जा रहा था जिसको लेकर चेकिंग टीम ने घटनास्थल पर गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा बनाया व राजेंद्र वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में एक परिवाद पत्र अपराध धारा 135, 138 एवं 154 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि आरोपी ने 1567 वाट विद्युत की चोरी की है तथा इससे कंपनी को 17628/रू का विद्युत कंपनी को नुकसान हुआ है। विद्युत कंपनी के द्वारा न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र वर्मा को दोषी मानते हुए अपराध धारा 135 (1) तथा 138 (1) विद्युत अधिनियम वर्ष 2003 के अंतर्गत आरोपी राजेंद्र वर्मा को इन धाराओं में दो, दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच पांच हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया। न्यायालय में विद्युत कंपनी की ओर से लोक अभियोजक चंद्रकांत त्रिपाठी के द्वारा पैरवी की गई ।

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