
बिना वैध अनुमति मुख्यालय नही छोड़ सकेगें शासकीय सेवक
राजगढ़ कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जिला राजगढ़ में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शासकीय कार्यालयों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों, एवं समस्त प्रकार आकस्मिक की सेवाओं में लगे हुए विभागीय अमले को छोड़कर 26 अप्रैल 2021 तक जिला राजगढ़ के समस्त शासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रखने की अनुमति जारी की है।
उन्होने निर्देशित किया है कि जिनकी ड्यूटी कोरोना कार्य हेतु लगाई गई है या लगे हुए है वे कर्मचारी भी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कार्य सम्पादित करेंगे।
इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया है कि यदि कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारी को कोरोना सम्बंधी कार्य या शासकीय कार्य के आवश्यकता के मद्देनजर बुलाया जाता है तो वह तत्काल कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कार्य
सम्पादित करेंगे। उन्होंने
इसके साथ ही आदेशित किया है कि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना वैध अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे।
इस आशय का जारी आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है ।
