नुक्ता कार्यक्रम में अधिक संख्या लोगों को बुलाने पर जिला प्रशासन ने की कार्यवाही 10 हजार का जुर्माना

राजगढ जिले में कोरोना महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्येनजर धार्मिक आयोजनो पर पूर्णतः रोक है। वहीं विवाह,अंतिम संस्कार और मृत्युभोज में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में शामिल होने पर प्रतिबंध प्रभावषील हैं । उक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर धारा-144 के प्रावधानों एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई संबंधितों के विरूध्द की जा सकती है ।
ऐसा ही एक मामला सारंगपुर अनुभाग अंतर्गत पचोर तहसील के ग्राम लाखाखेडी का आया है गत दिवस कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह के संज्ञान में आने पर उनके निर्देशानुसार तत्काल र्कावाई कर आयोजक अरविन्द परमार के विरूध्द चालानी की कार्रवाई की गई । और आयोजन स्थल पर ही संबंधित से 10000 रूपये का जुर्माना वसूला गया ।
इस आशय की जानकारी में अनुविभागीय अधिकारी श्री राकेष त्रिपाठी ने बताया कि लाखाखेडी में स्व0नईबाई परमार के आयोजित नुक्ता;मृत्यु भोजद्ध कार्यक्रम में 40 से व्यक्ति कार्रवाई के दौरान मॉजूद पाए गए थे, के कारण चालानी की कार्रवाई मौके पर की गइ है ।

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