बाल विवाह के आयोजन की सूचना चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 दी जाए-कलेक्टर

बाल विवाह रोकने दल गठित
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अंतर्गत 2 साल की जेल एवं एक लाख रूपये तक का हो सकता जुर्माना

राजगढ़
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा जिले में अक्षय तृतीय एवं अन्य अवसरों पर होने वाले विवाह समारोह में बाल विवाह के आयोजन की रोकथाम हेतु ब्लॉक स्तरीय दल का गठन किया गया। जो कि बाल विवाह के आयोजन को हतोत्साहित करने के साथ-साथ लोंगो को बाल विवाह के दुष्परिणाम से अवगत कराएगे तथा बाल विवाह रोकेगे। इसके साथ ही दल समाज में बाल विवाह के संबंध में जनजागरूकता भी लायेंगे एवं सक्रियतापूर्वक कार्य करेगें।
इस संबंध में उन्होने आदेश जारी कर कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ-साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत संज्ञेय अपराध भी है। अधिनियम अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वयस्क पक्षकार एवं उसका आयोजन करने वाले व्यक्ति 02 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि 01 लाख रूपये तक का हो सकता है, से दण्डनीय अपराध से दण्डित किया जा सकता है। बाल विवाह करने वाले, आयोजन कराने वाले एवं बाल विवाह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह के आयोजन की सूचना चाइल्ड लाइन नम्बर 1098 या जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 07372-254360 में दी जा सकती है।

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