
अनलॉक प्रक्रिया आज से प्रारंभ
राजगढ़ जिले में कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार उक्त आदेष को अभिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत नवीन दिषा-निर्देष जारी किये गए है। जो 01 जून 2021 से प्रभावषील होंगे।
जिले में यह गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी
सभी सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परन्तु ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी धार्मिक/पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू (षनिवार रात्री 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 6.00 बजे तक) प्रभावी रहेगा। जिले में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों (रूल ऑफ सिक्स) के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिले में यह गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रखी गई है
बाजार में दुकानें प्रातः 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक खुल सकेंगी। मेडिकल दुकानें 24 घण्टे खुली रह सकेंगी। दुध की दुकानें प्रातः 6.00 बजे से खुल सकेंगी। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। अत्यावष्यक सेवाऐं अस्पताल, पेट्रोल/ड़ीजल पम्प एवं ए.टी.एम. 24×7 खुली रहेंगी। अत्यावष्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिषत अधिकारियों एवं 50 प्रतिषत कर्मचारियों के साथ नियमित समय पर संचालित किये जायेंगे। अत्यावष्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा षिक्षा ;च्नइसपब भ्मंसजी – डमकपबंस म्कनबंजपवदद्ध जेल, राजस्व, बैंक, मण्डी, कृषि, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रषासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन कार्यालय सम्मिलित है। अधिकतम 10 लोगो के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। वैवाहिक आयोजन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) की अनुमति उपरान्त ही आयोजित हो सकेंगे, जिसमें दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के ही आयोजन में सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निदेशो के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्षा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। जिले में ई-कामर्स कम्पनियों से तथा अत्यावष्यक सेवाओं की दुकानों से होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी। फल, फूल, सब्जी के थोक एवं फूटकर बाजार/निलामी की दुकानें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा विनिर्दिष्ट खुले स्थानों में संचालित की जाएगी। उर्पाजन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जाएगा। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किए जा सकेंगे। समस्त लॉजिंग/होटल/रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगे लॉज/होटल/रिसोर्ट के रेस्टोरेन्ट/भोजनालय में बैठने की कैपेसिटी के 50ः की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगें।
उन्होने आदेशित किया है कि जिले के समस्त नगरीय निकाय अनुमत्य स्थानों/जगहों जहॉं अधिक व्यक्ति एकत्रित होते है, वहां पर कोविड-19 प्रोटोकाल अनुसार स्थायी गोले बनाये जाने की कार्यवाही सुनिष्चित करें।
उन्होने प्रतिबंधन से मुक्त गतिविधियों के आयोजन एवं जिले के नागरिकों के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन का पालन किए जाने के निर्देष दिए है। अर्थात् फेस मास्क, सोषल डिस्टेंसिंग एवं यथाप्रयोज्य सैनिटाईजर इत्यादि का उपयोग करना होगा।
उन्होने कहा कि जारी आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेष की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। इसे दृष्टिगत रखते हुए यह आदेष एक पक्षीय रूप से पारित किया है। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा, आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होने उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ को अधिकृत किया है। जारी आदेश से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।
