एक सितंबर से शराब दुकानदार को अब शराब का पक्का बिल ग्राहक को देना होगा

*बिल लेना ग्राहक की जिम्मेदारी है नकली और महंगे दामो पर शराब बेचने पर होगी कार्यवाही*

भोपाल /राजगढ़ :–प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक सितंबर से खरीदी पर मिलने वाला हर कैश मेमो मैन्युअल मिलेगा। शराब दुकानदार को हर नग यानी छोटी-बड़ी बोतल का कैश मेमो देना होगा। अब आबकारी अफसरों के सामने चुनौती यह है कि शहर की बड़ी शराब दुकानों पर पीक समय में हर ग्राहक को ठेकेदार बिल देंगे या नहीं। इसका सिस्टम तैयार करने के लिए अफसर जुट गए हैं। नए आदेश के बाद भी शराब कारोबारियों की मनमानी का अंदेशा है, इसलिए विभाग ने कड़ी मानीटरिंग का दावा किया है। ठेकेदारों ने कैश मेमो छपवा लिए हैं जिन्हें एरिया आबकारी अफसर से स्वीकृत भी कराना होगा शराब को मनमाने दामों पर बेचने को रोकने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है।

ज्ञात रहे कि आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने 19 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें शराब दुकानों से विक्रय के समय कैश मेमो दिए जाने को अनिवार्य किया है। एक सितंबर से शराब दुकानदार को ग्राहक को शराब का बिल देना होगा। लाइसेंस धारी शराब विक्रेता कैश मेमो प्रिंट कराकर उसका प्रमाणीकरण कराएंगे।

*01 मार्च तक काउंटर पार्ट रखना होगा,,,*

बिल बुक का उपयोग होने पर उसके काउंटर पार्ट या कार्बन कापी दुकानदार (लाइसेंस धारी) द्वारा शराब की ठेका अवधि समाप्त होने तक 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य होगा। शराब दुकानों पर अधिकृत अफसर के मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अगर कोई ज्यादा राशि वसूले तो उसकी शिकायत की जा सके।
*इनका कहना है –*
शासन के निर्देशानुसार शराब दुकान दार द्वारा ग्राहक को केश मेमो दिया जा रहा मेरे क्षेत्र अंतर्गत 10 दुकाने आती है मैंने सभी दुकानों का निरीक्षण किया वहा बिल दिया जा रहा है*
*संदीप कुमार लोहानी*
*व्रत प्रभारी आबकारी विभाग ब्यावरा जिला राजगढ़*

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