कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त भोपाल को लिखा पत्र
राजगढ़/मप्र:–कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल एवं अन्य स्तर से पट्टे की जमीन पर फर्जी विक्रय अनुमति के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित राजस्व प्रकरणों को तलब किया जाकर संबंधित शासकीय सेवकों से लिखित में जवाब लिए जाने उपरांत विचारधीन राजस्व प्रकरणों एवं संबंधित शासकीय सेवकों से प्राप्त जवाब के परीक्षण उपरांत अपर कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया दोशी पाए जाने पर न्यायालय अपर कलेक्टर के तत्कालीन प्रवाचक कमल किशोर जाटव कार्यालय सहायक ग्रेड-2, न्यायालय तहसीलदार ब्यावरा के तत्कालीन प्रवाचक गोपाल दास महावर कार्यालय सहायक ग्रेड-3, तहसीलदार कार्यालय ब्यावरा के तत्कालीन पटवारी हरिबगस सिसोदिया तथा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजगढ़ के तत्कालीन प्रवाचक मुस्लिम खॉन कार्यालय सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
साथ ही उन्होंने फर्जी पट्टे की जमीन पर फर्जी विक्रय की अनुमति के संबंध में प्राप्त शिकायत पर अपर कलेक्टर राजगढ़ के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अपर कलेक्टर राजगढ़ बी.एस. कुलेश, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कमलेश भार्गव, तत्कालीन तहसीलदार श्रीमति अमिता सिंह तोमर तथा तत्कालीन तहसीलदार राजगढ़ मूल पद ए.एस.एल.आर. संजय चौरसिया को प्रथम दृष्टिया दोशी पाए जाने के कारण उनके विरूद्ध भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को प्रस्तावित किया गया है।

