मंदबुद्धि बालिका के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*

मंदबुद्धि बालिका के साथ ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास*

 

राजगढ। जिला न्यायालय राजगढ में पदस्थ अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. श्रीमती अंजली पारे राजगढ ने अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 223/18 में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुयेें एक अल्पबुद्धि पीडित बालिका के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले पंकज (परिवर्तित नाम) को धारा 376(2)(ठ) भादवि में आजीवन कारावास तथा 25 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया ।
घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी पीडिता की मां ने थाना खिलचीपुर में रिपोर्ट लिखाई कि घटना दिनांक को मेरी लड़की छत पर टहल रही थी। एक डेढ घंटे बाद जब मैने लडकी को आवाज लगाई तो उसने नहीं सुनी, मैने छत पर जाकर देखा तो मेरी लड़की रो रही थी, उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था। मैने लड़की से पूछा तो बताया कि पंकज (परिवर्तित नाम) ने उसके साथ बलात्कार किया है। मेरी लड़की दिमाग से कमजोर है। रिपोर्ट पर थाना खिलचीपुर में अपराध क्रमांक 109/18 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण के दौरान पीडिता सहित उसके माता पिता, डॉक्टर एवं विवेचना अधिकारियों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के न्यायालय में बयान कराये गये। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने दण्ड के आदेश पारित किये गये है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री आलोक श्रीवास्तव राजगढ ने की है।

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राजगढ़ ब्यावरा