सहायक कोषालय अधिकारी दीपिका सोनी को रिश्वत लेने के आरोप पर कलेक्टर ने किया निलंबित


राजगढ़/:ब्यावरा:– कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा सहायक कोषालय अधिकारी दीपिका सोनी राजगढ़ को रिश्वत के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया कलेक्टर कार्यालय राजगढ़ द्वारा जारी पत्र क्रमांक 13471 दिनांक 25.12.2021मे जिला मुख्यालय पर कोषालय कार्यालय में पदस्थ सहायक कोषालय अधिकारी श्रीमती दीपिका सोनी राजगढ़ द्वारा एक निर्माण विभाग में पदस्थ सेवानिवृत्त कर्मचारी के भुगतान में काफी विलंब होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी से श्रीमती दीपिका सोनी ने ₹3000 की रिश्वत ली व दो-चार दिन में भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया, संबंधित कर्मचारी श्री चंपालाल (गैंग कुली) स्थाई कर्मी एवं श्री चंद शेखर गौड़ सहायक ग्रेड 3 लोक निर्माण विभाग संभाग राजगढ़ के समक्ष मे कथन अंकित कराए गए उक्त तथ्यों से श्रीमती दीपिका सोनी द्वारा शासकीय कार्य के बदले राशि प्राप्त की जाने की प्रथम दृष्टा पुष्टि होती है
श्रीमती दीपिका सोनी का कृत्य अपने पदेन कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता तथा भ्रष्ट आचरण को प्रदर्शित करता है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण 1985 के नियमों के विपरीत है श्रीमती दीपिका सोनी सहायक कोषालय अधिकारी राजगढ़ को मध्य प्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन कार्यकाल में श्रीमती सोनी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय राजगढ़ नियत किया गया श्रीमती सोनी को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी

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