राजगढ़/ब्यावरा :– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री हर्ष दीक्षित द्वारा लोक सुरक्षा के हित में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) के अन्तर्गत लायसेंसी ग्राम चाठा के शांतिबाई सौंधिया पति लक्ष्मीनारायण सौंधिया तथा बहादुरसिंह सौंधिया पिता लक्ष्मीनारायण सौंधिया को जारी शस्त्र लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था।

