नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक

नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से लगाई गई रोक


राजगढ़/ब्यावरा :–कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन हर्ष दीक्षित द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन- 2022 के मद्देनजर जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि अत्यावश्यक होने पर जिला मुख्यालय पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त ही स्वीकृत किए जाएगे।
उन्होंने निर्देशित किया है कि अनुविभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) के अनुमोदन के बिना स्वीकृत नही किए जाएंगे। आदेश की अवहेलना करने पर सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध म.प्र. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 की धारा 13 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से समस्त नगरीय निकाय के आम चुनाव सम्पन्न होने एवं परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा।

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