राजगढ़/ब्यावरा:– कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लोक सुरक्षा के हित में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(ख) अंतर्गत 28 शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंस निरस्त किए गए हैं।
जिन शस्त्र लायसेंस धारियों के लायसेंस निरस्त किए गए है उनमें ग्राम कटारियाखेडी निवासी अमर सिंह पिता भंवर लाल, ग्राम अतरालिया निवासी रमेश चन्द्र पिता शिवबगस, ग्राम चापाखेडा निवासी भूपेन्द्र पिता गजराज, ग्राम रामपुरिया निवासी प्रेम सिंह पिता नागाजी, ग्राम धूआखेडी निवासी शिवनारायण पिता भंवरलाल, ग्राम सूस्याहेडी निवासी कमलसिंह पिता मांगीलाल, ग्राम कुकलियाखेडी निवासी महेन्द्र पिता रामचरण, ग्राम भैरवाखेडी निवासी रंगलाल पिता भंवरलाल, ग्राम मीरूखेडी निवासी थान सिंह पिता शिवप्रसाद, ग्राम बैलास निवासी भगवान सिंह पिता भरतसिंह, ग्राम मोग्यामोहल्ला निवासी खुशीलाल पिता गोपीलाल, ग्राम निवान्या निवासी रामबाबू पिता भागीरथ, ब्यावरा निवासी ओमप्राकश पिता कालूराम, ब्यावरा निवासी कैलाश नारायण पिता गोपाल दास, ग्राम कडिया मित्रसेन निवासी भरत पिता रतनलाल, नरसिंहगढ़ निवासी निसार अहमद पिता शेख अहमद, नरसिंहगढ़ निवासी मुन्ने पिता नन्ने खां, ग्राम खरेटियाखुर्द निवासी विक्रम सिंह पिता अमरसिंह, ग्राम बिजोरी निवासी घनश्याम पिता हरिप्रसाद मीणा, ग्राम लसुडल्याभामा निवासी प्रेमकिशोर पिता गंगाराम मीणा, ग्राम भूराखेडी निवासी वहीद खां पिता रशिद खां, सारंगपुर निवासी बबू खां पिता अब्दुल सत्तार, ग्राम भूराखेडी निवासी रशिद खां पिता अहमद खां, सारंगपुर निवासी रफीक खां पिता अनवर खां, ग्राम खेजडिया निवासी दुर्गेश कुमार पिता बालचंद पाटीदार, ग्राम झाडमउ निवासी इनामी पिता कौदाजी खां, ग्राम खारपा निवासी रामविलास पिता मांगीलाल किरार तथा ग्राम भण्डावद निवासी गोकुल कारपेंटर पिता रोडजी के लायसेंस निरस्त किए गए।

