कोरोना कर्फ्यू मे प्रतिबंधो के वाबजूद मृत्युभोज आयोजित करने पर एफ.आई.आर. दर्ज

कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार की कार्रवाई

राजगढ़
कोरोना काल में जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह द्वारा जिले में कोरोना कर्फ्यू लगाया जाकर धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत शादी-विवाह समारोहों, मृत्यु भोज एवं सम्मलनो पर प्रतिबंध लगाए गए है । ताकि कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव नहीं हो । जारी आदेषों के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लघंन कर जीरापुर तहसील अंतर्गत काशीखेडी (पूर्व) के सुल्तान सिंह पिता प्रेमसिंह सौधिया द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने निवास पर मृत्युभोज का आयोजन किया गया । आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आयोजित मृत्युभोज में 20 से अधिक व्यक्ति भोजन करते हुए पाए गए । जबकि कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रीतिभोज और मृत्युभोज का आयोजन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
इसे दृष्टीगत रखते हुए कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर तहसीलदार जीरापुर द्वारा काशीखेडी (पूर्व) के सुल्तान सिंह पिता प्रेमसिंह सौधिया के विरूद्ध एफ.आई.दर्ज. कराई गई है। थाना प्रभारी द्वारा जीरापुर द्वारा काशीखेडी (पूर्व) के सुल्तान सिंह पिता प्रेमसिंह सौधिया के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन के कारण भा.द. संहिता 1860 की धारा 269, 270, 271 एवं 188, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं 4 तथा आपदा प्रबंधनियम 2005 की धारा-51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

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