आरोपी तनवीर वारसी का सस्त्र लाइसेंस निरस्त

राजगढ़ :–कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने श्री तनवीर वारसी का विभिन्न अपराधों में संलिप्तता के चलते शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है उन्होंने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राजगढ़ के प्रतिवेदन पर की है ।
उल्लेखनीय है कि तनवीर वारसी पिता श्री एजाज हुसैन निवासी कर्मचारी कॉलोनी ब्यावरा के विरुद्ध थाना क्षेत्र राजगढ़ स्थित सी. एच. एल.(एम डी) अस्पताल में संलिप्तता होने से थाना कोतवाली राजगढ़ में लाइसेंसी तनवीर वारसी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 260,2021 धारा 170 186 , 69 13 042,336,369,417,34 ,120 बी, भादवी एवं पंजीकरण तथा अनुज्ञापन अधिनियम की धारा 10 8 एवं जन्म और मृत्यु अधिनियम की धारा 23 एवं मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल एक्ट 1997 की धारा 24 एवं ट्रक एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1973 संशोधित जीव चिकित्सा अधिनियम 2016 की धारा 13 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है

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राजगढ़ ब्यावरा