हेल्थ इमरजेन्सी में लापरवाही और आदेशो का उल्लघंन बर्दाष्त नही-कलेक्टर

रूपाहेड़ा का सचिव निलंबित, ग्राम रोजगार सहायक की
सेवाएं होगी समाप्त

राजगढ़
कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देष्य से जिले में सामुहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित है। ग्रामीण अंचलों ऐसे कार्यक्रमों और आयोजनों की पूर्व जानकारी देने की पूरी जिम्मेदारी पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों की तय है। हेल्थ इमरजेंसी में लापरवाही बर्दाष्त नही की जाएगी। सभी संबंधित अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें। निर्देषों की अवहेलना और लापरवाही करने वाले बख्शे नही जाएगे। उन्होने यह बात जीरापुर के ग्राम रूपाहेडा में गत दिवस आयोजित एक शादी समारोह के आयोजन की पूर्व जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और तहसीलदार जीरापुर को नही देने की शिकायत पर रूपाहेड़ा पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने एवं ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त करने के निर्देष दिए। साथ ही कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर तहसीलदार जीरापुर द्वारा मांगीलाल के विरूद्ध एफ.आई.दर्ज. कराई गई है। थाना प्रभारी द्वारा मांगीलाल दांगी ग्राम रूपाहेड़ा, तहसील जीरापुर के विरूद्ध भा.द. संहिता 1860 की धारा 269, 270, 271 एवं 188 महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 एवं 4 तथा आपदा प्रबंधनियम 2005 की धारा-51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री केदार सिंह, अपर कलेक्टर श्री कमल चन्द्र नागर, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रोशनी वर्धमान, श्रीमती जुही गर्ग सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालन प्रमुख मौजूद रहे।

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